बेटे का विवाह, HC की शरण में गवली
नागपुर, नगर संवाददाता,
बेटे के विवाह के लिए अरुण दावली को 4 दिन की छुट्टी, 5 लाख की नकद गारंटी अधि. अली ने बताया कि कई तरह की शर्तें भी लागू की. इनमें 5 लाख रुपये नकद गारंटी और परिजन से 5 लाख की गारंटी बांड के अलावा पुलिस टीम साथ में रखना होगा जिसका खर्च वहन करना होगा. इसके पूर्व याचिकाकर्ता को 12 बार पैरोल और फरलो पर छोड़ा गया है. हर बार समय के पूर्व वापसी हुई है, जिससे पुलिस सुरक्षा के साथ पैरोल देने की जरूरत नहीं है. इसके पूर्व हाईकोर्ट ने पुत्र के विवाह के लिए 15 दिनों की छुट्टियां दी थीं. अधि. शाहरुख शाह ने भी पैरवी की.
पैरोल पर डीआईजी की ओर से केवल 4 दिन की छुट्टियां प्रदान की गई. विवाह समारोह देखते हुए छुट्टियां काफी कम होने का हवाला पैरोल पर मागी छुट्टियां
देते हुए गवली की पैरोल पर अवकाश प्रदान करने का ओर से हाईकोर्ट अनुरोध कर डीआईजी (जेल) के में याचिका दायर पास आवेदन किया गया था. नियमों की गई सुनवाई के बाद न्यायाधीश के अनुसार जेल प्रशासन ने मुंबई विनय जोशी और वृषाली जोशी ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी. इस पर पुलिस डीआईजी (जेल) और जेल ने कहा कि याचिकाकर्ता गैंगस्टर होने अधीक्षक को नोटिस जारी कर के कारण कानून और व्यवस्था सोमवार तक जवाब दायर करने के बिगड़ने से इनकार नहीं किया जा आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से सकता है, जिससे पैरोल पर छुट्टियां पैरवी कर रहे अधि. मीर नागमन देने का पुलिस द्वारा विरोध किया अली ने कहा कि 17 नवंबर 2022 गया अधि. अली ने कहा कि डीआईजी को याचिकाकर्ता के पुत्र का विवाह (जेल) ने आवेदन तो स्वीकार किया । मुंबई में होने जा रहा है. जिसके लिए लेकिन केवल 4 दिनों की छुट्टी दी.
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